( रईस खान )
मिहींपुरवा/बहराइच l मिहींपुरवा मंडी समिति स्थित तहसीलदार कक्ष में बुद्धवार को आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में में महिलाओं को कानूनी साक्षरता की जानकारी दी गई।विराट शिरोमणि,अपर जिला जज/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा कि महिलाओं को कानून का ज्ञान होना उनके व उनके परिवार के विकास के लिए आवश्यक है । विधिक जागरूकता से ही महिला का सशक्तिकरण संभव है। महिलाएं अपने अधिकारों के लिए कानून के ज्ञान के अभाव से आवाज नहीं उठा पाती है । इससे वह कई तरह की प्रताड़नाओं का सामना करती है। अम्बिका चौधरी तहसीलदार / सचिव तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण ने महिलाओं को बाल विवाह की आयु व बालविवाह के नुकसान के संबंध में भी जानकारी दी गयी । राहुल पाण्डेय पुलिस क्षेत्राधिकारी मिहींपुरवा ने आइपीसी, सीआरपीसी मे महिलाओं के विधिक अधिकारो की विस्तृत जानकारी दी । माधुरी लता मिश्रा एडवोकेट ने महिलाओं को उनके अपने विधिक अधिकार एवं दायित्व के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। विधिक जागरूकता कार्यक्रम में थाना प्रभारी मोतीपुर दद्दन सिंह व महिला सिपाही सहित मिथलेश जायसवाल, अमित वर्मा, हंसराम लोधी सहित महिलाएं शामिल रही।